नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 7 को पीड़िता के पिता की हत्या का दोषी माना है। दोषियों की सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा।
तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपका इरादा पीड़िता के पिता को मारना नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसे पीटा गया, वह ब्रूटल था। इसलिए इस मामले में आपको दोषी करार दिया जाता है। इस मामले में कुल 11 लोग आरोपी थे, जिनमें से 7 को दोषी करार दिया गया है। वहीं, 4 को बरी कर दिया गया है।
बता दें कि कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 304 और 120b के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में सेंगर के अलावा जिन लोगों को दोषी बनाया गया है, उनमें दो यूपी पुलिस के अधिकारी है। इनमें एक एसएचओ है, वहीं दूसरा सब इंस्पेक्टर है।