नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के संशोधित न्यूनतम मजदूरी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से न्यूनतम वेतन बढ़ोत्तरी के लिए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली में विभिन्न कामों की श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित 3 मार्च 2017 की अधिसूचना को लागू करें।
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दिल्ली सरकार ने अनस्किल्ड लेबर को 14,842 और स्किल्ड लेबर को 17,991 रुपये महीने की न्यूनतम मजदूरी तय की है। सेमी स्किल श्रमिकों के लिए 16,341 रुपये प्रति महीना तय किया गया है। इसके अलावा ग्रेजुएट कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी 19,572 रुपये प्रति महीना तय की गई है।
वहीं नॉन-मैट्रीकुलेट को 16,341 रुपये प्रति महीना और मैट्रीकुलेट लेकिन बिना ग्रेजुएट वालों को 17,991 रुपये प्रति महीना दिया जाना तय किया गया है। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी करेगी।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2017 में कॉन्टैक्ट कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव को इंडस्ट्री बॉडीज द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अगस्त 2018 में यह खारिज हो गया। इसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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