अयोध्या विवाद पर ‘सुप्रीम फैसला’, राम मंदिर बनाने के आदेश, मुस्लिम पक्ष को कहीं और मिलेगी 5 एकड़ जमीन

अयोध्या विवाद पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला को दे दी है। इसके साथ ही सरकार को ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है। 

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नई दिल्ली: अयोध्या विवाद पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला को दे दी है। इसके साथ ही सरकार को ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है।

इससे पहले फैसला सुनाते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया गया।

सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि ASI की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। वहीं, ASI अपनी रिपोर्ट में ये भी साफ नहीं कर पाया है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी।

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