लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मंगलवार को हुई इस बैठक में पानी की समस्या को दूर करने के लिए और गिरते भू-जल को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब अगर कोई सबमर्सिबल पंप लगवाना चाहे, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा।
घरेलू और किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह और महेंद्र सिंह ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि मकान मालिक अगर शहरी क्षेत्र में 300 वर्गमीटर से ज्यादा बड़ा घर बनाता है तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगवाना जरूरी होगा।
बता दें कि भू-जल स्तर को सुधारने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक की एक कमेटी बनाई गई है। अगर कोई बोरिंग लगाकर पाइप के जरिए पानी को दूषित करता है तो उसके लिए सजा के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।