नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को ये जमानत 2 लाख के निजी मुचलके पर दी है। जमानत मिलने से पहले उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और उनके वकील कपिल सिब्बल ने उनसे सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुलाकात की थी।
Supreme Court directs P Chidambaram to furnish a bail bond of Rs 2 lakhs along with 2 sureties of the same amount. SC also says Chidambaram can not travel abroad without the Court’s permission. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में पी चिदंबरम पिछले साढ़े तीन महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। ईडी से जुड़ा हुए इस मामले पर चिदंबरम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत देते हुए कहा कि जमानत देना कानून के प्रावधान में है, लेकिन कोर्ट ने चिदंबरम को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वह इस केस पर किसी भी तरह का कोई भी बयान या इंटरव्यू न दें।