यूपी सरकार ने लव जिहाद के कानून पर लगाई मुहर

लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की कवायद में सरकार जुटी हुई है। कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद को मंजूरी मिली।

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UP Law on Love jihad
लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की कवायद में सरकार जुटी हुई है। कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद को मंजूरी मिली।

Uttar Pradesh: यूपी में लव जिहाद (UP Law on Love jihad) को लेकर कानून बनाने में योगी सरकार काफी समय से लगी हुई थी। आज शाम की कैबिनेट बैठक में लव जिहद सहित 21 प्रस्तावों को मंजूदी दे दी है। लव जिहाद पर 20 नवंबर को गृह विभाग ने न्याय के लिए प्रस्ताव भेजा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, बागपत, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में लगातार हो रही लव जिहाद की घटनाओं के बाद गृह विभाग से रिपोर्ट (UP Law on Love jihad) देने को कहा था।

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बता दें यूपी के लॉ कमीशन के चीफ आदित्य नाथ मित्तल ने बताया कि भारतीय संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन कुछ एजेंसियां इसका गलत इस्तेमाल कर (UP Law on Love jihad)  रही हैं। साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को शादी, नौकरी और लाइफ स्टाइल का लालच देती हैं। हमने इस मसले पर 2019 में ही ड्राफ्ट सौंप दिया था। इसमें अब तक तीन बार बदलाव किए गए हैं। आखिरी बदलाव में हमने सजा का प्रावधान शुरु कर दिया था।

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इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लव जिहाद (UP Law on Love jihad) के मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना सही नहीं है। राज्य सरकार के कानून में हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को आधार बनाया जा सकता है। बीते दिनों इस बारे में सीएम योगी ने संकेत देते हुए कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इस वजह से सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इसी को देखते हुए आज कानून बनाने को लेकर मुहर लगा दी गई।

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