उन्नाव रेप केस: कोर्ट ने सुनाई कुलदीप सेंगर समेत 7 आरोपी को 10 साल की सजा

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पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (फाइल फोटो)

यूपी। यूपी के उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हत्या करने के मामले में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात आरोपियों को आपराधिक साजिश रचने को लेकर 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने सभी आरोपियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी।

जानकारी के अनुसार इससे पहले उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं, ये दूसरी एफआईआर थी, जिसमें कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सजा दी है।Image result for कुलदीप सेंगर

इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों मे से 4 को बरी कर दिया था जबकि 7 आरोपी को दोषी करार दिया। इन सभी आरोपी के नाम कुलदीप सिंह सेंगर, सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह है।

आपको बता दें कि पीड़िता के पिता अपने एक साथी के साथ गांव लौट रहे थे इसी दौरान शशि प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगा, लेकिन उन्होंने उन्हें लिफ्ट देने से इंकार कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद सिंह ने अपने साथियों को बुलाया, जिनमें सेंगर का भाई अतुल भी मौजूद था। सबने मिलकर पीड़िता के पिता की पिटाई कर के उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया। इसके बाद पीड़िता के पिता को अस्पताल में ले जाने की वजाय उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस हिरासत में 9 अप्रैल, 2018 को उनकी मौत हो गई।

वहीं इस मामले में अभी कार एक्सीडेंट में पीड़िता के परिवार के लोगों की मौत से जुड़ी दो एफआईआर पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। इससे पहले रेप के आरोप में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी माना था और 20 दिसंबर 2019 सजा का ऐलान करते हुए सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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