उन्नाव गैंगरेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार, 19 को सजा पर होगी बहस

0
1372

उन्नाव: बहुचर्चित उन्नाव रेप मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गैंगरेप और अपहरण मामले में दोषी करार दिया है। वहीं, 19 दिसंबर को सजा पर बहस की जाएगी। कोर्ट ने चार्जशीट में देरी के लिए सीबीआई को फटकार लगाई है। गैंगरेप का यह मामला 4 जून 2017 का है।

इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में शशि सिंह भी शामिल थी, जिसे बरी कर दिया गया है। शशि पर आरोप है कि वह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को सेंगर के पास लेकर गई थी, जहां कथित तौर पर कुलदीप सेंगर ने रेप किया।

ये भी पढ़ें डिफेंस एक्सपो के लिए नहीं कटेंगे 65,000 पेड़, यूपी सरकार ने दी सफाई

इस मामले में पीड़िता इसी साल 28 जुलाई को अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ गवाही के लिए रायबरेली हाई कोर्ट जा रही थी, जहां उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। वहीं, पीड़िता और वकील को गंभीर चोट आई थी। इस मामले में भी सेंगर ही मुख्य आरोपी है।

बता दें कि इस पूरे मामले में कुल 5 मामले दर्ज हैं। दूसरा मामला पीड़िता के साथ गैंगरेप को लेकर दर्ज है। तीसरी एफआईआर पीड़िता के पिता की मौत और पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर दर्ज है। वहीं, चौथी एफआईआर पीड़िता के साथ हुई कार एक्सीडेंट पर दर्ज है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here