नए चयनित 3,317 शिक्षकों को आज सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र

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Teacher Appointment Letter
एलटी ग्रेड के नए चयनित 3,317 शिक्षकों को शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया।

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राजकीय माध्यमिक स्कूलों (UP Shikshak Bharti) में को नई सौगात दी है। स्कूलों में एलटी ग्रेड के नए चयनित 3,317 शिक्षकों को शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। जबकि बाकी सभी शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब शिक्षकों (UP Shikshak Bharti) को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। साथ ही दिव्यांगों को वरीयता दी गई है। 

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बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों से 28 सितंबर से आठ अक्टूबर तक ऑनलाइन (UP Shikshak Bharti) विकल्प वेबसाइट seceduonlineposting.up.gov.in के माध्यम से मांगे गए थे। दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों, ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका बच्चा 40 फीसद दिव्यांग है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पति या पत्नी सेना में हैं, विधुर व विधवा जिन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया है और एकल अभिभावक को स्कूल आवंटन में वरीयता दी गई है।

आवेदन में गलती करने वालों को कोर्ट ने दी थी राहत-

69000 सहायक अध्यापक भर्ती (CM Yogi Aditayanath) में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया था कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य तथा उषादेवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की थी।  

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बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता (CM Yogi Aditayanath) का कहना था कि इस संबंध में स्पष्ट गाइड लाइन है कि आवेदन फार्म भरने में की गई त्रुटि को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन भरते समय सावधानी बरते और सही आवेदन भरे। याची के अधिवक्ता ने 16 जून 2020 को हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पूर्व में याचीगणों का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने और सक्षम प्राधिकारी को उस प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। 

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