पारदर्शिता कानून के तहत RTI के अधीन आएगा सुप्रीम कोर्ट ? कल आएगा फैसला…

देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme court) के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) का कार्यालय पारदर्शिता कानून के तहत आरटीआई के दायरे में आएगा या नहीं इस पर दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला।

0
1180
Supreme court

देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme court) के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) का कार्यालय पारदर्शिता कानून के तहत आरटीआई के दायरे में आएगा या नहीं इस पर दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनावाई करेगा।

इसे भी पढ़ेंः जांच के दौरान अचल संपत्ति जब्त नहीं कर सकती पुलिस- सुप्रीम कोर्ट

दरअसल, याचिका कर्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को पारदर्शिता कानून के तहत आरटीआई के अधीन लाने की मांग की है। सीजेआई दफ्तर RTI के अधीन आएगा या नहीं कल इसपर सर्वोच्च नयायालय अपना फैसला सुनाएगा।

उल्लेखनीय है कि सीजेआई के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ ने 4 अप्रैल को ‘सीजेआई ऑफिस को आरटीआई के तहत लाने की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था’। मालूम हो कि  उक्त याचिका को आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने दायर किया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here