देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme court) के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) का कार्यालय पारदर्शिता कानून के तहत आरटीआई के दायरे में आएगा या नहीं इस पर दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनावाई करेगा।
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दरअसल, याचिका कर्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को पारदर्शिता कानून के तहत आरटीआई के अधीन लाने की मांग की है। सीजेआई दफ्तर RTI के अधीन आएगा या नहीं कल इसपर सर्वोच्च नयायालय अपना फैसला सुनाएगा।
Supreme Court will tomorrow pronounce the judgement on the case whether office of the Chief Justice of India comes under the purview of the transparency law, Right to Information (RTI) Act or not. pic.twitter.com/ptm86664cM
— ANI (@ANI) November 12, 2019
उल्लेखनीय है कि सीजेआई के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ ने 4 अप्रैल को ‘सीजेआई ऑफिस को आरटीआई के तहत लाने की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था’। मालूम हो कि उक्त याचिका को आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने दायर किया है।