सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि गुरूवार को तीन बड़े मामलों पर फैसला सुनाया है। ये मामले हैं- राफेल विमान सौदा मामला, सबरीमाला मंदिर और राहुल गांधी का अवमानना केस।
बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच जजों की बेंच ने अपना फैसला पढ़ा। इस पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं।
सबरीमाला केस-
सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को सबरीमाला मामले में पांच जजों की बेंच में से 3 जजों का मानना था कि इस मामले को 7 जजों की बेंच को भेज दिया जाए, लेकिन जस्टिस नरीमन और जस्टिस चंद्रचूड़ ने इससे अलग विचार रखे।
आखिरकार 5 जजों की बेंच ने 3:2 के फैसले से 7 जजों की बेंच को भेज दिया है। हालांकि, सबरीमाला मंदिर में अभी महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी।
जस्टिस नरीमन ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम होता है। फैसला अनुपालन करना कोई विकल्प नहीं है। संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति करना सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए ।
सबरीमाला मसले पर फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस का असर सिर्फ इस मंदिर नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, अग्यारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परंपराएं धर्म के सर्वोच्च सर्वमान्य नियमों के मुताबिक होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सबरीमाला मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मंदिर परिसर के आसपास 10 हजार पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही 16 नवंबर से मंडलम मकर विलक्कू उत्सव शुरू हो रहा है। दो महीने तक चलने वाले इस वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
राहुल गांधी अवमानना मामला-
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर किए गए अवमानना मामले में भी सर्वोच्च अदालत ने आज ही अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी पर अवमानना का केस नहीं चलेगा।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से राफेल विवाद पर फैसला आया था, तब राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि ‘चौकीदार चोर’ है। इसी के बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और उनपर राजनीति में सुप्रीम कोर्ट का प्रयोग करने का आरोप लगाया था।
राफेल मामला-
राफेल मामले पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने ’36 राफेल विमान सौदा मामले’ में 14 दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है।