New Delhi: केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock-4) के तहत, एसओपी जारी कर दी है। जिसके बाद 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने (School Re-open) की परमिशन दे दी गई है। कोविड-19 के इलाज के लिए क्वारंटीन सेंटर रहे स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं जो छात्र स्कूल जाना चाहते है उन्हें अपने पैरंट्स से लिखित अनुमित लेनी होगी।
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अगर आप भी स्कूल जाने के लिए तैयार, तो जान लीजिए ये नियम-
- 21 सितंबर से जो बच्चे स्कूल जाना (School Re-open) चाहते हैं, उन्हें पैरंट्स से लिखित अनुमित लेनी होगी। वहीं जो स्कूल कंटेनमेंट जोन में हैं, वहां स्टूडेंट्स या स्टाफ नहीं जा सकेंगे।
2. स्टूडेंट्स को फेस कवर और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट्स को एक दूसरे के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। वहीं स्कूल के अंदर हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना होगा।
3. स्कूल परिसर में इधर-उधर घूमना वह थूकने पर पाबंदी लगाई गई है। स्कूल के गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं पर उनके हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे।
4. स्कूल में स्टूडेंट्स अपना सामान किसी दूसरे छात्र से शेयर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूल असेंबली, खेल-कूद या अन्य आयोजनों की इजाजत भी नहीं है।
5. सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। बिना इसके स्कूल परिसर में जाने कि इजाजत नहीं दी जाएगी।
बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एसओपी में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लास की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अपने 50 प्रतिशत शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेलीकाउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र अगर स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाजत होगी।