1 जुलाई से बदल जाएंगे आधार कार्ड, RBI, RTO और पेन कार्ड से जुड़े नियम

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आगामी जुलाई महीने में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. बदले हुए इन नियमों का सीधा असर आपके ऊपर होगा. बदलने जा रहे इन नियमों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. क्योंकि इनका सीधा आपसे सरोकार है. आधार पैन लिंकिंग से लेकर डीएल बनवाने के तरीकों के नियमों में ये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे.

आपसे सरोकार रखते हैं ये नियम

इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के ग्राहक हैं, तो 1 जुलाई के बाद से ATM और चेक से होने वाली लेन देन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव हो रहा है. वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराते हैं. इस स्थिति में आपको दोगुना चार्ज देना होगा. संभावना जताई जा रही है कि आने वाले महीने में LPG Gas एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो सकती है. इसी कड़ी में आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से…

भरना पड़ सकता है जुर्माना

अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन को लिंक कराते हैं. इस स्थिति में आपको 500 की जगह 1 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा. सीबीडीटी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है. वहीं, आपको जल्द से जल्द इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है. वहीं जिन लोगों की टीडीएस TDS की राशि 50 हजार या उससे अधिक है. अगर उन्होंने पिछले दो सालों से आईटीआर ITR नहीं भरा है. इस स्थिति में 1 जुलाई से टीडीएस की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक कटेगी हालांकि, इससे पहले ये हिस्सेदारी 5 से 10 प्रतिशत थी.

 

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