निर्भया के दोषी विनय की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- मानसिक रोगी नहीं विनय

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निर्भया गैंगरेप का आरोपी विनय

दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के आरोपी विनय को उच्च स्तरीय चिकित्सा की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे दोषी जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो, उनका चिंतित और अवसाद में होना सामान्य है।

इस मामले में जाहिर तौर पर आरोपी को पर्याप्त चिकित्सा उपचार और मनोवैज्ञानिक सहायता दी गई है। बता दें कि सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के वकील इरफान अहमद ने विनय की मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी। बता दें कि सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के वकील इरफान अहमद ने विनय की मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी।

इरफान अहमद ने बताया कि दोषी विनय ने खुद जेल की दीवारों पर अपना सिर पटका था जिसके तुरंत बाद उसका इलाज तिहाड़ के डॉक्टरों ने किया था। तिहाड़ ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी अदालत को सौंपी है।इरफान अहमद ने कोर्ट को ये भी बताया कि दोषी विनय ने हाल ही में अपनी मां और वकील को दो फोन किए थे, तो क्यों उसके वकील यह दावा कर रहे हैं कि वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पा रहा है?

याचिका खारिज करने के बाद निर्भाया की मां आशा देवी ने कहा कि यह आरोपियों को बचाने के लिए एक रणनीति थी। दोषी अदालत को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने लगभग बचने के लिए सभी कानूनी उपायों को अपना लिया है। और मुझे विश्वास है कि उन्हें 3 मार्च को फांसी जरूर दी जाएगी।

आपको बता दें कि निर्भया के दोषी पवन गुप्ता ने अपने नए कानूनी सलाहकार रवि काजी से मिलने इनकार कर दिया है। एपी सिंह के केस छोड़ने के बाद अदालत ने रवि काजी को पवन का वकील नियुक्त किया था। चारों दोषियों में पवन गुप्ता ही ऐसा है जिसके पास अब भी क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका के दो कानूनी विकल्प बचे हैं।

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