दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के आरोपी विनय को उच्च स्तरीय चिकित्सा की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे दोषी जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो, उनका चिंतित और अवसाद में होना सामान्य है।
इस मामले में जाहिर तौर पर आरोपी को पर्याप्त चिकित्सा उपचार और मनोवैज्ञानिक सहायता दी गई है। बता दें कि सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के वकील इरफान अहमद ने विनय की मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी। बता दें कि सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के वकील इरफान अहमद ने विनय की मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी।
इरफान अहमद ने बताया कि दोषी विनय ने खुद जेल की दीवारों पर अपना सिर पटका था जिसके तुरंत बाद उसका इलाज तिहाड़ के डॉक्टरों ने किया था। तिहाड़ ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी अदालत को सौंपी है।इरफान अहमद ने कोर्ट को ये भी बताया कि दोषी विनय ने हाल ही में अपनी मां और वकील को दो फोन किए थे, तो क्यों उसके वकील यह दावा कर रहे हैं कि वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पा रहा है?
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape case victim: It was a tactic to delay the execution. The convicts are misleading courts. They have exhausted almost all legal remedies and I believe that they will be hanged on March 3. https://t.co/Sp9szQFGZI pic.twitter.com/Td5rPUQn5J
— ANI (@ANI) February 22, 2020
याचिका खारिज करने के बाद निर्भाया की मां आशा देवी ने कहा कि यह आरोपियों को बचाने के लिए एक रणनीति थी। दोषी अदालत को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने लगभग बचने के लिए सभी कानूनी उपायों को अपना लिया है। और मुझे विश्वास है कि उन्हें 3 मार्च को फांसी जरूर दी जाएगी।
आपको बता दें कि निर्भया के दोषी पवन गुप्ता ने अपने नए कानूनी सलाहकार रवि काजी से मिलने इनकार कर दिया है। एपी सिंह के केस छोड़ने के बाद अदालत ने रवि काजी को पवन का वकील नियुक्त किया था। चारों दोषियों में पवन गुप्ता ही ऐसा है जिसके पास अब भी क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका के दो कानूनी विकल्प बचे हैं।