दिल्ली में Odd-Even नियम लागू, उल्लंघन करने पर लगेगा 4000 का जुर्माना

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 4 नवंबर से Odd-Even का नियम लागू कर दिया गया है। आज के दिन दिल्ली में केवल ऐसे वाहन चल सकेंगे जिन वाहनों के नंबर प्लेट में आखिरी नंबर सम (ईवन) हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वह ऑड-ईवन नियम का पालन करें।

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 4 नवंबर से Odd-Even का नियम लागू कर दिया गया है। आज के दिन दिल्ली में केवल ऐसे वाहन चल सकेंगे जिन वाहनों के नंबर प्लेट में आखिरी नंबर सम (ईवन) हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वह ऑड-ईवन नियम का पालन करें।

बता दें कि दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, आलम ये है कि सांस लेना तक दूभर हो रहा है। ऐसे में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर से Odd-Even नियम लागू किया। इस नियम के लागू होने के पहले दिन सड़कों पर केवल Even नंबर वाले ही वाहन चल सकेंगे। आज सड़कों पर आखिरी विषम अंक वाले जैसे 1, 3, 5, 7, 9 संख्या वाले वाहन नहीं चल सकेंगे। ये नियम दूसरे राज्यों से आने
वाले वाहनों पर भी लागू होगा।

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Odd Even के नियम व दिशा-निर्देश-

Odd Even का ये नियम दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। बता दें कि आपके वाहन के नंबर प्लेट के आखिरी अंक के अनुसार ऑड-ईवन का नियम लागू होता है। ये नियम सोमवार से शनिवार तक लागू होगा। रविवार को ये नियम लागू नहीं होगा।

कमर्शियल कार जैसे ओला-ऊबर पर ऑड ईवन नियम लागू नहीं होता, हालांकि सीएम केजरीवाल ने इनकी मनमानी पर भी अंकुश लगाने की बात कही है।

नियम का उल्लंघन करने पर लगेगा 4000 का जुर्माना

निजी CNG गाड़ियों पर भी लागू होगा ऑड-ईवन का नियम

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