Money Laundering Case: सत्येन्द्र जैन को अभी राहत नहीं, CBI कोर्ट ने खारिज की याचिका

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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी राहत नहीं मिलती दिख रही है. उच्च एवेन्यू की विशेष सीबीआई कोर्ट CBI Court ने सत्येंद्र जैन Satyendra Jain की जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि सत्येंद्र जैन को ED ने 30 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ED यानि की टीम ने सत्येंद्र जैन से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की.

स्वास्थ्य मंत्री के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी

बताया जा रहा है कि, जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई उनमें एक नामी स्कूल के प्रमोटर्स भी शामिल हैं. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई के दिन गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी.

सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज

अब सीबीआई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि 57 साल के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी की ओर से छापेमारी के दौरान करीब 2.85 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और सोने के 133 सिक्के बरामद किए जाने का दावा किया था.

 

 

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