Lockdown Guidelines : जानिए नोएडा में किन सेक्टर को मिली छूट..

शासन की गाइडलाइंस आने के बाद जिला प्रशासन ने भी इसे लागू किया जाना स्पष्ट कर दिया है। जिले में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक रहने वाले इस लॉकडाउन की तैयारी शुरु हो गई है।

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UP Unlock
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Noida: नोएडा (Noida) के डीएम ने नई गाइडलाइंस (Lockdown Guidelines) के साथ एक बार फिर नोएडा में लॉकडाउन (Lockdown in UP) की घोषणा की है। नोएडा (Lockdown in Noida) में अब हर वीकेंड पर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसकी घोषणा शासन स्तर से पहले ही हो चुकी है।

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55 घंटे के इस लॉकडाउन (Lockdown Guidelines) में किन चीजों पर बंदिशें होंगी और क्या-क्या खुला रहेगा इस पर शासन ने गाइडलाइंस जारी कर दीं। नई गाउडलाइंस मुताबिक शहर के बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इससे पहले रात 8 बजे बाजार बंद हो जाते थे। शासन की गाइडलाइंस आने के बाद जिला प्रशासन ने भी इसे लागू किया जाना स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही जिले में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक रहने वाले इस लॉकडाउन की तैयारी शुरु हो गई है।

नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि शहर में शनिवार व रविवार को कोई भी साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा। इन दोनों दिन लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को अपना दिन बदलना होगा और सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी दिन लगा सकेंगे। साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक शहर का कोई भी बाजार बंद नहीं रहेगा। जब तक वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था लागू है तब तक सभी बाजार सिर्फ शनिवार, रविवार ही बंद रहेंगे। आवश्यक सामान से संबंधित दुकानें जैसे राशन, दवा, दूध सब्जी आदि खुली रहेंगी। घर पर सामान मंगाने की अनुमति दी गई है ताकि पब्लिक को दिक्कत न हो।

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साथ ही जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्यालय व बैंकों को छोड़कर सभी सरकारी प्राइवेट कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान इमरजेंसी होने पर वाजिब कारण के साथ ही निकल पाएंगे। शहर के सभी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था जारी रहेगी। रोडवेज बसों का संचालन केवल रेलवे स्टेशन तक आने जाने वाले लोगों के लिए किया जाएगा। आम पब्लिक के लिए रोडवेज की बसें वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगीं। इसके अलावा शहर के धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेसिंग के साथ खुलें रहेंगे। औद्योगिक इकाइयों व छोटे उद्योगों पर शहर व ग्रामीण एरिया में संचालित होने पर कोई रोक नहीं होगी। हवाई यात्रा के लिए आने जाने वालों को टैक्सी आदि के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं होगी।

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