कर्नाटक के 17 अयोग्य करार विधायकों को SC से राहत, लड़ सकेंगे चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के कांग्रेस और जेडीएस के 17 अयोग्य करार दिए गए विधायकों को राहत दी है। एससी ने इन अयोग्य करार दिए गए विधायकों को दोबारा से चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया है।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के कांग्रेस और जेडीएस के 17 अयोग्य करार दिए गए विधायकों को राहत दी है। एससी ने इन अयोग्य करार दिए गए विधायकों को दोबारा से चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया है।

जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक में आगामी 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन अयोग्य करार दिए जा चुके विधायकों को राहत दी है और अब ये विधायक दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर ये तय नहीं कर सकता है कि विधायक कबतक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा स्पीकर के पास कुछ ही ताकत होती है।

क्यों अयोग्य साबित हुए थे विधायक?

गौरतलब है कि कर्नाटक में सियासी नाटक चलने के दौरान कांग्रेस14, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने इन सभी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। जिसके बाद ये सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस वक्त कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी।

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