जयपुर ब्लास्ट केस में 4 आरोपी दोषी करार, 2008 में हुए धमाकों में 71 लोगों की गई थी जान

राजस्थान की राजधानी और पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इन सीरियल ब्लास्ट में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।

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जयपुर: राजस्थान की राजधानी और पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। वहीं, एक अन्य आरोपी को बरी किया गया है। इन सीरियल ब्लास्ट में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।

जयपुर सीरियल ब्लास्ट में दोषी करार दिए गए चारों दोषी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 11 साल बाद सुनाए गए इस फैसले में आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया है। स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाया।

बता दें कि इस सीरियल ब्लास्ट में जयपुर के सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर और चांदपोल हनुमान मंदिर सहित कई जगहों पर ब्लास्ट किए गए थे। इसके बाद राजस्थान सरकरा ने इस ब्लास्ट में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड़ (एटीएस) का गठन किया था।

गौरतलब है कि जयपुर में ये सीरियल ब्लास्ट 13 मई 2008 को हुए थे, जिनमें सिलसिलेवार 8 अलग-अलग जगहों पर धमाके किए गए थे, जिनमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 170 लोग घायल हुए थे। इन हमलों में कुल 11 लोगों को नामजद किया गया था।

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