2 दिन में नहीं किया ये काम, तो रद्द हो सकता है आपका पैन कार्ड

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अक्टूबर शुरू होने में मात्र दो दिन ही शेष हैं। ऐसे में अगर आपने अपना पैन कार्ड (Permanent Account Number) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक नहीं कराया तो जल्द कराएं, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि 30 सितंबर के बाद ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है।

आपको बता दें कि जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव की जाने की घोषणा की गई थी। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की है।

PAN कार्ड को आधार (Aadhaar) से जोड़ने का नया नियम 1 सितंबर (PAN-Aadhaar link) से लागू हो गया है।

कैसे करें आधार-पैन को लिंक

आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा, जहां बाईं तरफ आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करने पर एक नया विंडो खुलेगा। इस विंडों में अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड भरें। इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। इस फॉर्म में यह पूछा जाता है कि क्‍या आप अपनी आधार से जुड़ी डिटेल्स को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं तो आपको मंजूरी देनी होगी।

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