UP: वाराणसी Varansi की चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद Gyanvapi Masjid को लेकर सिविल कोर्ट Civil Court में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के 36 लोग मौजदू रहे. इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी. सुनवाई दोपहर दो बजे शुरू हुई और कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
30 मई को होगी अगली सुनवाई
बता दे कि, मुस्लिम पक्ष की ओर से अभय नाथ यादव और मुमताज ने दलीलें रखीं. इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील भी अपनी बात कहते रहे. इसके बाद जिला जज ने 30 मई सोमवार की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय कर दी. कोर्टरूम में दोनों पक्षों से 36 लोग मौजूद रहे.
शिवलिंग को लेकर अफवाई फैलाई गई- मुस्लिम पक्ष
वहीं, मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई, यहां शिवलिंग है ही नहीं. मुस्लिम पक्ष के वकील ने ये भी कहा कि अफवाह से व्यवस्था पर असर पड़ रहा है.
ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर मस्जिद समिति ने कहा कि, ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है. मस्जिद समिति ने कहा कि शिवलिंग के होने की अफवाह से जनता में खलबली मची हुई है. इसकी अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि अस्तित्व सिद्ध न हो जाए.
सर्वे में किया गया शिवलिंग मिलने का दावा
बता दे कि, वाराणसी कोर्ट ने एक दाखिल याचिका को लेकर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया था. जिसमें त्रिशूल, मूर्ति, शंख और शिवलिंग आदि मिलने का दावा किया है. शिवलिंग को लेकर देश में तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं.