Lucknow: हाईकोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर अजीत हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की FIR खारिज कर दी (Former MP Dhananjay Singh) हैं। कोर्ट ने कहा कि धनंजय सिंह खुद को सरेंडर करें, साथ ही कहा कि सरेंडर बाद ही जमानत अर्जी लगा (Former MP Dhananjay Singh) सकते है।
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बता दें धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) को गिरधारी के बयान के बाद से 6 जनवरी को अजीत सिंह (Ajit Singh) हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। साथ ही धनंजय पर एक घायल शूटर राजेश तोमर का लखनऊ और सुलतानपुर में इलाज कराने में मदद करने का भी आरोप है। इस मामले में काफी वक्त से फरार चल रहा है। दरअसल, अजीत सिंह भी कुख्यात अपराधी थी, उसके ऊपर 17 से ज्यादा केस चल रहे थे।
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इस मामले में मोहर सिंह (Mohar Singh) की तहरीर पर आजमगढ़ के कुंटू सिंह, अखंड सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। खास बात ये है कि धनंजय ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कर संसद में जौनपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। अजीत सिंह की हत्या के बाद मुख्य शूटर गिरधारी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था।
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