कोरोना महामारी से निपटने के लिए NDMA ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है. इस संबंध में सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को पत्र भेजा गया है, जिसमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है.
बता दें कि एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, बाद में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को फ्रेम करती है. अब लॉकडाउन 4.0 पर गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है.
लॉकडाउन 4.0 में बंद रहेंगी ये सेवाएं-
गौरतलब है कि लॉकडाउन 4.0 के तहत घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. इसके अलावा सभा तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी.
गृहमंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी. वहीं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे. लॉकडाउन 3.0 की अवधि आज खत्म हो रही है.
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी. उस वक्त लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था. इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई. इसकी अवधि 3 मई तक थी. फिर लॉकडाउन 3 को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया और आज लॉकडाउन-3 का अंतिम दिन है.