बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता व पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का एक मामला सामने आया है। दरअसल, याकूब और उनके बेटे इमरान पर करोड़ों रुपये कीमत की जमीन हड़पने आरोप है। खबर के अनुसार, याकूब और उनके बेटे इमरान ने जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया। कोर्ट ने बैनामा खारिज कर असली मालिकों के नाम जमीन फिर से दर्ज कर दी है।
आरोप है कि मालिकाना हक जताने के लिए पीड़ित जमीन पर पहुंचा, जहां पर पिता-पुत्र ने उसके ऊपर गोलियों की बरिश कर दी। पिता और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी है। पुलिस अब उनको गिरफ्तार करने की योजना ही बना रही है।
बता दें कि मामला खरखौदा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का है। जहां, मुज्मिल पुत्र अलीशेर ने पुलिस अधिकारियों को पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी व उनके बेटे इमरान के खिलाफ शिकायती दर्ज कराई थी। मुज्मिल का आरोप है कि हापुड़ रोड स्थित ढिकौली गांव में उनकी 4050 मीटर जमीन थी।
साल 2002 में उनकी मां मीरा उर्फ मीजा की मौत के बाद यह जमीन मुज्मिल और उसके भाई यामीन, मुस्तकीम, नवाब के नाम चढ़ गई। लेकिन पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी ने धोखाधड़ी करके आबिद अख्तर से यह जमीन अभिलेखों मे अपने नाम करा ली।
धोखाधड़ी की शिकायत मुज्मिल ने कोर्ट में की और वाद भी दायर किया। लिहाजा कोर्ट ने याकूब कुरैशी द्वारा कराए गए बैनामे को फर्जी करार दे दिया और जमीन चारों भाइयों के नाम फिर से दर्ज हो गई है। 13 सितंबर 2019 को मुज्मिल अपने दोस्तों के साथ जमीन पर पहुंचा। जहां पर याकूब कुरैशी और इमरान समेत दर्जनों लोग पहुंचे। आरोप है कि पिता-पुत्र और अन्य लोगों ने जान लेने की नीयत से उसके ऊपर गोलियां चला दी। जिसमें वह बाल बाल बच गया।
मुज्मिल ने पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत की। पुलिस ने जांच पड़ताल की और फिर मुज्मिल की शिकायत पर याकूब और इमरान के खिलाफ खरखौदा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 532/19 में धारा 307, 447, 471, 468, 467 और 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।