गुरुवार को आखिरकार सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान Azam Khan को जमानत मिल गई. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी.
2 साल से ज्यादा जेल में हैं बंद
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा. बता दे कि, अब तक 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 2 सालों से सीतापुर जेल में बंद हैं. वह एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर हो जाता. इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी.
संवैधानिक पावर का इस्तेमाल कर दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट SC ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया. जिसके बाद आजम खान Azam Khan को जमानत दी. जानकारी के लिए बता दे कि अब तक आजम खान को ट्रायल कोर्ट से 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है. लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पॉवर का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दे दी.