इलाहाबाद: समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में फर्जी दस्तावेजों और गलत उम्र बताने के आरोप में अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। अब्दुल्ला खान ने 2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद अब वह विधायक नहीं रहेंगे।
बता दें कि बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपनी उम्र के बारे में गलतच जानकारी दी थी। चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे। उन्होंने चुनाव में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। काजिम अली की इस शिकायत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, इसके बाद SP केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है।
ये भी पढ़ें– उन्नाव गैंगरेप: सेंगर को सजा या राहत ? तीस हजारी कोर्ट में फैसला आज
आजम खान के परिवार के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने पर एक स्थानीय नेता आकाश सक्सेना ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। रामपुर के जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच करके जनवरी 2019 में अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है।