निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी पवन की याचिका

निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ चारों दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। 1 फरवरी को सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने के लिए पहले ही डेथ वारंट जारी हो चुका है।

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नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ चारों दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। 1 फरवरी को सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने के लिए पहले ही डेथ वारंट जारी हो चुका है।

बता दें कि दोषी पवन ने अपनी याचिका में कहा था कि घटना के वक्त वह नाबालिग था। पवन की इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका और दलीलों में कुछ भी नया नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने पाया कि घटना के वक्त पवन बालिग था।

गौरतलब है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों का नया डेथ वारंट पहले ही जारी कर चुकी है। अब नए डेथ वारंट के अनुसार दोषियों को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा।

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