नई दिल्ली: टेरर फंडिंग केस में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से सईद के खिलाफ आतंकवादी फंडिंग से जुड़े दो मामले दाखिल कराए गए थे।
गुजरांवाला चैप्टर की ओर से दर्ज कराए गए मामले पर शुरुआत में गुजरांवाला एटीसी में सुनवाई हुई। इसके बाद लाहौर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार इस मामले को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। इस मामले में सुनवाई के दौरान कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं।
A Pakistan court convicts Jamat-ud-Dawa chief (JuD) Hafiz Saeed for 5 years in terror financing cases. (file pic) pic.twitter.com/NeokVilX4p
— ANI (@ANI) February 12, 2020
जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना को सीटीडी ने पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। टेरर फंडिंग मामले पर सीटीडी का कहना है कि जेयूडी गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्ट के जरिए जमा किए गए धन से आतंकवाद को फंडिंग कर रहा था।