4 मई से लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू, जानें किस जोन में राहत और किस में पाबंदी

0
1377

नई दिल्ली: कोरोना के चलते देशभर में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू होकर 17 मई तक चलेगा। गृह मंत्रालय ने दो दिन पहले घोषणा कर लॉकडाउन 2 और हफ्ते तक बढ़ा दिया है। हालांकि, लॉकडाउन को योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है।

रेल-मेट्रो-हवाई सेवा बंद
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन को को बढ़ाने की घोषणा की। इस दौरान कहा गया कि 17 मई तक देशभर में रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान, मॉल, जिम और सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे।

रेड जोन को कोई रियायत नहीं
बात करें रेड जोन की तो यहां के अधिकारियों को कहा गया है कि वह सुनिश्चित करें कि यहां कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पलन करवाया जाए। साथ ही यहां के लोगों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड हो। कंटोनमेंट जोन में चिकित्सा आपात की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी काम के लिए आवाजाही बंद होगी।

बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं
लॉकडाउन पार्ट 3 में 65 साल से ऊपर, बीमार और गर्भवती महिलाओं के साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निकलने की बिलकुल अनुमति नहीं होगी। हालांकि, तीनों जोन्स में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा।

शराब की बिक्री की अनुमति
वहीं, लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी तीनों जोन में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही गुटखा, पान मसाला और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री नहीं होगी। शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी

ऑनलाइन सप्लाई शुरू
लॉकडाउन के तीसरे चरण में रेड जोन में जरुरी चीजों की ऑनलाइन सप्लाई शुरू कर दी गई है। साथ ही प्राइवेट ऑफिस में 33% लोग ऑफिस में काम कर सकते हैं। हालांकि, बाकियों को घर से ही काम करने की अनुमति होगी।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेवाएं शुरू
रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दे दी गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं भी शुरू की जा सकेगी।

ग्रीन जोन में बसें चलाने की अनुमति
ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ और दुपहिया पर दो यात्री को जाने की अनुमति दी गई है। वहीं, ग्रीन जोन में, सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में बस में 50% सवारी तक बैठ सकेगी तो 50 फीसदी कर्मचारी काम कर सकेंगे।

इसी के साथ कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार जाने वाले यहां सीमापार से आने वाले व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोका जा सकेगा। इसके लिए अलग पास की जरूरत नहीं होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here