पेट्रोल पंप जाएं तो पॉल्युशन सर्टिफिकेट का रखें ध्यान वरना भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना

अगर आप दिल्ली Delhi Pollution में है और पेट्रोल भराने का सोच रहे है तो आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

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Delhi Pollution News
अगर आप दिल्ली Delhi Pollution में है और पेट्रोल भराने का सोच रहे है तो आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

अगर आप दिल्ली (Delhi Pollution News) में है और पेट्रोल भराने का सोच रहे है तो आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बता दें दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों पर भी अब चेकिंग टीम तैनात कर दी है। अगर आपके पास गाड़ी की वैध पीयूसी सर्टिफिकेट ना हुआ तो आपका 10 हजार रुपये का चालान कट सकता है।

प्रदूषण सर्टिफिकेट की मान्यता खत्म हो गई है

किसी वाहन के प्रदूषण सर्टिफिकेट (Delhi Pollution News) की मान्यता खत्म हो गई हो तो जरूर ध्यान दें, वरना जुर्माना भरना पड़ सकता है। 39 वाहनों को प्रदूषण फैलाने के लिए भी चालान जारी किया गया है।

दिल्ली में चल रहा प्रदूषण अभियान

दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए अभियान चला रही है। टीमें पेट्रोल पंपों पर भी तैनात की जाएंगी। जो भी गाड़ी ईंधन भराने के लिए आएगी, उसके प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी। जिन लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं होगा उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा।

दरअसल, 7 अक्टूबर से PUC सर्टिफिकेट बनवाने वालों के आंकड़ें ज्यादा हुए है। 7 से 10 अक्टूबर तक रोजना प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने वाले वाहन चालकों के आंकड़ें औसतन 38 हजार थे।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कब से कदम उठाया ?

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए सोमवार से नया कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हम दिल्ली में गाड़ियों के द्वारा फैलने वाले प्रदूषण के खिलाफ “रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ” अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।

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