Delhi Weekend Curfew: आज दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी, नहीं कर सकेंगे ये काम, जानिए क्या है गाइडलाइन्स

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Weekend Lockdown
Delhi Weekend Curfew: आज दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी, नहीं कर सकेंगे ये काम, जानिए क्या है गाइडलाइन्स

Delhi Weekend Curfew: देश की राजधानी में आज वीकेंड कर्फ्यू लागू है। बता दें की दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रम को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था। पहले नाईट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था जो रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी हुआ था। DDMA की पिछली बैठक मंगलवार को हुई थी. इसमें दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) लगाने की घोषणा की गई थी.

इस वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) में सभी लोग अपने घरों में रहेंगे। 55 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से शुरू हो गया जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है.

 Weekend Lockdown से जुड़ी अहम जानकारियां :

दिल्ली में कोरोना के 17,335 नए मामले मिले हैं और पॉजिटिविटी रेट चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है. पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है. दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ते हुए 17.73% तक पहुंच गई है.

इसे देखते हुए दिल्ली में सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामलों पर चर्चा कर और अधिक पाबंदी लगाने पर फैसला हो सकता है.

कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और छूट प्राप्त श्रेणियों के तहत आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, 55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी. दिल्ली की बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और आपातकालीन स्थिति का सामना करने वालों को ही अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी. बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा.

आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिक कार्यालयों में तैनात व्यक्तियों के साथ-साथ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति होगी.

जिन अन्य व्यक्तियों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और अस्पतालों, डायग्नोस्टिक ​​केंद्र, जांच प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसी, दवा कंपनियों और चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं.

हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से आने या जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी. सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान सिर्फ किराना, चिकित्सकीय उपकरण, दवा जैसी जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत होगी. रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन घर पर आपूर्ति की इजाजत होगी. ई-कॉमर्स क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तुओं की घर पर आपूर्ति की अनुमति होगी.

कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे. शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है.

अधिकारी ने कहा, ‘‘कर्फ्यू के दौरान यदि कोई गैर-आवश्यक श्रेणी की दुकान या प्रतिष्ठान खुले पाये जाते हैं, तो गेटों पर नोटिस चिपकाकर दुकानों को सील कर दिया जाएगा.” अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे कर्फ्यू के दौरान बाहर न आएं और प्रशासन को वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में मदद करें.

गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने वाले मरीजों के साथ-साथ परिचारकों को वैध पहचानपत्र और डॉक्टर के पर्चे पेश करने पर छूट दी जाएगी.

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