Gym Guidelines: इन गाइडलाइन के साथ आज से जिम और योगा सेंटर खुलेंगे

5 अगस्त से जिम और योगा केंद्र खुलने वाले हैं। जिम और योगा केंद्रों के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए किए हैं। 6 फ़ीट की दूरी रखना अनिवार्य है।

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Gym Guidelines
Gym Guidelines: इन गाइडलाइन के साथ आज से जिम और योगा सेंटर खुलेंगे

New Delhi: कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में करीब चार महीने सें बंद जिम और योगा केंद्रों (Gym and Yoga centers) आज यानी 5 अगस्त से फिर से खुलने जा रहे हैं। जिस वजह से संचालक काफी उत्साहित हैं और संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तैयारी (Gym Guidelines) कर रहे हैं।

वहीं सरकार द्वारा दिशा निर्देश (Gym Guidelines) जारी किए गए हैं। इन स्थानों पर 6 फ़ीट की दूरी रखना अनिवार्य है। मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है क्योंकि एक्सरसाइज करने में सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि, फेस कवर और मास्क जिम और योगा केंद्रों के परिसर में जरूरी होगा। (Gym Guidelines) एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा। साबुन का 40 से 60 सेकंड तक जबकि सेनेटाइजर का 20 सेकंड तक इस्तेमाल करना होगा।

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गाइडलाइन के मुताबिक जिम और योग सेंटरों में एयर कंडीशनर से टेम्परेचर (Temperature) 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाना चाहिए। लॉकरों का इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए  किया जा सकता है। कांटैक्ट से बचने के लिए पेमेंट के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली के जिम के संचालकों ने सेनेटाइज करने के मकसद से अधिक लोगों को काम पर रखा है। एक तरफ जहां ट्रेनर (Trainer) पीपीई किट (PPE Kit) पहनकर प्रशिक्षण देंगे, वहीं दूसरी ओर आरोग्य सेतू ऐप का उपयोग भी अनिवार्य किया गया है। कंटेंनमेंट जोन में जिम और योगा केंद्र नहीं खुलेंगे।

इसके अलावा सरकार के आदेश से सोमवार की रात से रात्रिकालीन कर्फ्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर 24 घंटे लोग आ जा सकेंगे। शर्त होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलेंगे।

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