शिवलिंग के दावे पर फिर बोले ओवैसी, कहा- संघी जीनियस, बिना बिजली के भी चलता था फव्वारा

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Owaisi Recommends Repeal Of Agnipath
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ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में कई दिनों से चल रही सर्वे और इसी के साथ चल रहे काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने अपने एक बयान में कहा है कि फव्वारा कम से कम 7वीं शताब्दी से इस्लामी वास्तुकला की एक अनिवार्य विशेषता रही है। उन्होंने एक पुराने विकिपीडिया (Wikipedia) का लिंक शेयर किया है जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स (New York Times) के एक पुराने लेख का लिंक साझा किया है। ओवैसी ने आगे भी कहा कि इस तरह के फव्वारे गुरुत्वाकर्षण पर ही काम करते हैं और प्राचीन रोमन और यूनानियों के पास पहली और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के फव्वारे थे।

ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में लिखा

ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि ‘संघी जीनियस पूछ रहे हैं कि बिजली के बिना एक फव्वारा कैसे था? इसे ग्रेविटी कहा जाता है। संभवतः दुनिया का सबसे पुराना कामकाजी फव्वारा 2700 साल पुराना है। प्राचीन रोमन और यूनानियों के पास पहली और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के फव्वारे थे। शाहजहां के शालीमार उद्यान में 410 फव्वारे हैं। ओवैसी ने यह भी लिखा कि संघियों को विकिपीडिया (Wikipedia) लिंक के साथ छोड़ना चाहिए क्योंकि इससे अधिक कुछ भी उनके लिए बहुत जटिल हो सकता है।

हिंदू पक्ष ने भी किया दावा 

वहीं हिंदू पक्ष ने भी यह दावा किया है कि वुजुखाना के पास एक शिवलिंग (Shivling) पाया गया था जिसका उपयोग मुस्लिम श्रद्धालु अपनी नमाज से पहले वशीकरण करने के लिए करते हैं। मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से यह भी दावा किया गया कि जिस वस्तु को हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा करता है, वह वुजुखाना के पानी के फव्वारे तंत्र का एक हिस्सा है।

विहिप प्रमुख आलोक कुमार ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि हिंदू पक्ष यह साबित करने में सक्षम होगा कि पाया गया शिवलिंग (Shivling) 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि हम मानते हैं कि यह शिवलिंग (Shivling) है क्योंकि नंदी इसे देख रहे हैं और स्थान से पता चलता है कि यह मूल ज्योतिर्लिंगों में से एक है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने शुक्रवार को कहा कि अगर यह मामला जटिल और संवेदनशील है और 25-30 साल से अधिक का अनुभव रखने वाला एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मामले को संभालता है तो ज्यादा बेहतर होगा। शीर्ष अदालत ने मामला जिला न्यायाधीश, वाराणसी को सौंप दिया है।

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