New Delhi: केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून (Krishi Kanoon) के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी किया है। वहीं सुनवाई के दौरान कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले एडवोकेट एमएल शर्मा ने अदालत को बताया कि किसानों का कहना है कि वे किसी भी समिति के सामने पेश नहीं होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, कहा-”कानून पर रोक लगा दें”
कोर्ट द्वारा इस कमेटी में जिनका गठन किया गया है उनमें कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी और तेजिंदर सिंह मान को शामिल है। अब सवाल यही उठता है कि किसान (Krishi Kanoon) इस कमेटी के समने पेश होंगे की नहीं।
#FarmLaws: Supreme Court forms a committee to hold talks https://t.co/eIXr3WcNvA
— ANI (@ANI) January 12, 2021
वहीं आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे वकील विकास सिंह कोर्ट से कहा कि दर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसे में बड़ी जगह मिलनी चाहिए। वकील विकास सिंह ने रामलीला मैदान में जगह की मांग की है। वहीं अदालत का इसपर कहना है कि इसके लिए सबसे पहले अर्जी मांगी जाती है, जिसका पालन नहीं किया गया है।
टिकैत ने SC की पहल को धन्यवाद किया, क्या कानूनों पर रोक लगा सकता है कोर्ट!
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया है कि आंदोलन नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा है कि जबतक कानून वापसी नहीं होगा, तबतक किसानों की घर वापसी नहीं होगी।
देश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें National News in Hindi
देश और दुनिया से जुड़ी Hindi News की ताज़ा खबरों के लिए यहाँ क्लिक करें. Youtube Channel यहाँ सब्सक्राइब करें। सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Page लाइक करें, Twitter पर फॉलो करें और Android App डाउनलोड करें.