फेसबुक-वॉट्सऐप को SC का नोटिस, कहा- लोगों की कीमत कंपनी से ज्यादा

व्हाट्सऐप की प्राइवेसी को लेकर SC ने फटकार लगाई है। प्रइवेसी को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

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Supreme Court Issues Notice to Facbook
व्हाट्सऐप की प्राइवेसी को लेकर SC ने फटकार लगाई है। प्रइवेसी को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

New Delhi: व्हाट्सऐप की प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Issues Notice to Facbook) ने फटकार लगाई है। प्रइवेसी पॉलिसी को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और फेसबुक से लिखित में देने को कहा कि लोगों के मैसेज नहीं पढ़े जाते। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते (Supreme Court Issues Notice to Facbook) बाद होगी। 

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लोगों को हैं डर-

बता दें याचिका में भारतीयों के लिए निजता का हनन कर की बात कही (Supreme Court Issues Notice to WhatsApp) हैं। अदालत ने कहा कि लोगों को आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। ये नोटिस 2017 में दिया गया था। व्हाट्सऐप ने शीर्ष अदालत से कहा कि यूरोप में निजता को लेकर विशेष कानून है, अगर भारत में भी ऐसा ही कानून होगा, तो उसका पालन जरुर होगा।

दरअसल, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने आरोप लगाया था कि ‘माई वे या हाई वे’जो मनमाना और असंवैधानिक (Supreme Court Issues Notice to WhatsApp) है। भारत में लॉन्च के समय, वॉट्सऐप ने उपयोगकर्ताओं को डेटा और मजबूत गोपनीयता सिद्धांतों को साझा न करने के वादे के आधार पर आकर्षित किया। 

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इससे पहले कब किए थे बदलाव-

2014 में फेसबुक और वॉट्सऐप (Supreme Court Issues Notice to Facbook) ने डेटा की गोपनीयता पर संदेह कर दिया था। क्योंकि उन्हें डर था कि उनके व्यक्तिगत डेटा को फेसबुक के साथ साझा किया जाएगा। उस समय वॉट्सऐप ने वादा किया कि अधिग्रहण के बाद गोपनीयता नीति में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। हालांकि, अगस्त 2016 में, वॉट्सऐप अपने वादे से पीछे हट गया और एक नई नीति पेश की जिसमें उसने अपने उपयोगकर्ताओं के अधिकारों से गंभीर रूप से समझौता किया और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। 

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