
New Delhi: कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 56 वें दिन भी जारी है। किसान नेताओं ने साफ़ तौर पर कहा है कि वह 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे। जिसको लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाख़िल की थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दख़ल देने से इनकार कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने कहा, “किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें।”
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान किसानों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने कहा कि किसान अपनी ट्रैक्टर रैली के साथ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और शांति भंग नहीं करेंगे। इस पर CJI ने कहा कि कृपया दिल्ली के नागरिकों को शांति का आश्वासन दें। एक अदालत के रूप में हम अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, “आप अर्जी वापस ले सकते हैं। इस मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही कोई आदेश जारी कीजिए। ये ऐसा मामला नहीं है कि कोर्ट आदेश जारी करे।” कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने अपनी अर्जी वापस ले ली है।
बता दें कि किसान नेता साफ़ तौर पर कह चुके हैं कि 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे। उन्होने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस दौरान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। लेकिन किसान नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन (Kisan Andolan) को लेकर अभी तक दिल्ली पुलिस से लिखित में परमीशन नहीं ली है।
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