New Delhi: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने माल्या के खिलाफ अवमानना मामले (Contempt Case) में पुनर्विचार याचिका खारिज (SC Verdict on Mallya) कर दी है। माल्या ने कोर्ट के आदेश को न मानने के मामले में दोषी ठहराए जाने वाले अवमानना केस के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।
Supreme Court dismisses a plea filed by fugitive businessman Vijay Mallya, seeking a review of its May 2017 order holding him guilty of contempt for transferring USD 40 million to his children, in violation of the court’s order pic.twitter.com/JxmEhu1CCq
— ANI (@ANI) August 31, 2020
जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण ने माल्या (SC Verdict on Mallya) की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों की अर्जी पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने माल्या को आदेश दिया था कि कोर्ट की परमिशन के बिना कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जाए। लेकिन, माल्या ने ब्रिटिश फर्म डिआजियो से मिले 4 करोड़ डॉलर अपने बेटे-बेटियों को ट्रांसफर कर दिए थे।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। सज़ा तय होने से पहले माल्या ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर ली। इस फैसले को जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बेंच ने सुरक्षित रख लिया था।
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भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी विजय माल्या अभी लंदन में है। भारतीय एजेंसियां उसकी वापसी की कोशिश में जुटी हैं। लंदन हाईकोर्ट ने इस साल 14 मई को उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें माल्या ने वापसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद माल्या के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।