भगोड़े विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण ने भगोड़े माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

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SC Verdict on Mallya
भगोड़े विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

New Delhi: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने माल्या के खिलाफ अवमानना मामले (Contempt Case) में पुनर्विचार याचिका खारिज (SC Verdict on Mallya) कर दी है। माल्या ने कोर्ट के आदेश को न मानने के मामले में दोषी ठहराए जाने वाले अवमानना केस के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण ने माल्या (SC Verdict on Mallya) की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों की अर्जी पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने माल्या को आदेश दिया था कि कोर्ट की परमिशन के बिना कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जाए। लेकिन, माल्या ने ब्रिटिश फर्म डिआजियो से मिले 4 करोड़ डॉलर अपने बेटे-बेटियों को ट्रांसफर कर दिए थे।

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। सज़ा तय होने से पहले माल्या ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर ली। इस फैसले को जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बेंच ने सुरक्षित रख लिया था।

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भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी विजय माल्या अभी लंदन में है। भारतीय एजेंसियां उसकी वापसी की कोशिश में जुटी हैं। लंदन हाईकोर्ट ने इस साल 14 मई को उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें माल्या ने वापसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद माल्या के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।

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