RBI का बड़ा आदेश, दो दिन बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा यह बैंक

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ा आदेश दिया है। दो दिन बाद देश के एक और को-ऑपेरिटव बैंक (Co-operative Bank) पर ताला लटक जाएगा. (RBI) ने पुणे के रुपी सहकारी बैंक को बंद करने के आदेश दिया है।

22 सितंबर से बंद होगी सेवाएं

बता दे कि, 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी। अगर आपका इस बैंक में अकाउंट है, तो उसमें जमा पैसे को तुरंत निकाल लीजिए, नहीं तो 22 सितंबर के बाद आप अपने खाते से निकासी नहीं कर पाएंगे।

RBI ने दिया आदेश

(RBI) ने दिशा-निर्देशों को पालन नहीं करने पर यह फैसला लिया है। अब रुपी सहकारी बैंक पर ताला लटकाया जाएगा। रिजर्व बैंक ने अगस्त में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था। बैंक 22 सितंबर को अपना काम-काज बंद कर देगा।

रुपी सहकारी बैंक की स्थिति थी खराब

(RBI) के अनुसार, रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी और बैंक के पास पूंजी नहीं बची थी। इस वजह से केंद्रीय बैंक ने इसका बैकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। जिसके बाद अब दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर रूपी सहकारी बैंक पर ताला लटकाया जाएगा।

10 अगस्त को किया गया था सूचित

रिजर्व बैंक ने अगस्त के महीने में इस बारे में ग्राहकों को सूचित कर दिया था। (RBI) ने 10 अगस्त को ही एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी थी। इसमें बता दिया गया था कि रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का बैकिंग लाइसेंस 6 हफ्ते के बाद रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद बैंक की सभी ब्रांच बंद हो जाएंगी।

 

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