सरकार ने लोगों की मुश्किलों को आसान करते हुए एक बड़ा एलान किया है। क्रेंद सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब बेहद आसान हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस New Driving licence rules जारी करने के हाल के नियमों में बदलाव करते हुए इसे आसान बना दिया है।
क्या है नए नियम?
नए नियमों के अनुसार निजी वाहन निर्माताओं और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और गैर-लाभकारी संगठनों या कानूनी निजी फर्मों समेत विभिन्न संस्थाओं को मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमित दी गई है। जिससे कि निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी New Driving licence rules कर सकते है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे जुड़ी सभी सुचना जारी कर दी है।
परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देश
मंत्रालय की तरफ से अधिसूचित की गई है ये संस्थाएं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की मौजूदा सुविधा के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में सक्षम होंगी। वो मान्यता के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि इसके लिए आवेदन करने वाली कानूनी इकाई यानी वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर जरूरी बुनियादी ढांचा या सुविधाएं होनी चाहिए।
उनके पास स्थापना के बाद से एक साफ रिकॉर्ड भी होना चाहिए। साथ बी कहा गया कि जब कोई संस्था ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र चलाने की इजाजत के लिए आवेदन करती है तो नामित प्राधिकारी आवेदन मिलने के 60 दिनों के भीतर प्रक्रिया को पूरी करेगा। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ)/जिला परिवहन कार्यालयों (डीटीओ) को सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी होगी।
ऑनलाइन पोर्टल बनाना होगा
जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ऐसे मान्यता प्राप्त ड्राइविंग केंद्रों को चलाने के लिए कोई आर्थिक मदद या अनुदान नहीं देगी। हालांकि, संस्थाएं कॉर्पोरेट क्षेत्र से या केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत या कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के तहत मदद मांग सकती हैं। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त केंद्रों को ऑनलाइन पोर्टल बनाना होगा जिसमें प्रशिक्षण कैलेंडर, ट्रेनिंक कोर्स स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए।
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