CDS पद पर नियुक्ति के लिए नियमों में किए बड़े बदलाव, ये लोग भी बन सकते हैं CDS

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केंद्रसरकार ने चीफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) पर नियुक्ति के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इस पद के लिए काबिल अधिकारियों के दायरे को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन नए दिशानिर्देशों के अनुसार नौसेना और वायुसेना के में सेवारत और लेफ्टिनेंट जनरल या उनके समकक्ष को सीडीएस (CDS) बनाया जा सकता है।

यह दिशानिर्देश तीनों सेनाओं के दूसरे सर्वश्रेष्‍ठ सक्रिय रैंक के अधिकारियों के लिए हैं। यह नियम सेना प्रमुख-वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख जैसे वरिष्‍ठ को ‘सुपरसीड’ कर सीडीएस (CDS) बनने का मार्ग प्रशस्‍त करते हैं।

इन नए नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड में एक और अहम बदलाव यह किया गया है कि हाल ही में रिटायर सेना प्रमुख और उप प्रमुख भी इस पद के लिए पात्र होंगे हालांकि इसके लिए आयुसीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ, जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) की पिछले साल दिसंबर में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्‍टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिसके बाद से ही नियमों में बदलाव किए गए हैं।

उस हेलीकॉप्‍टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) की पत्‍नी समेत कुछ आला सैन्‍य अधिकारियों को भी जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना के बाद से ही भारत का सीडीएस पद खाली है। जनरल बिपिन रावत को सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ (CDS) के पद पर नियुक्‍त किया गया था।

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