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Two Wheeler New Rules: केंद्र सरकार ने बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। सरकार ने ये नियम सड़क पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए बनाया है। अब मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वालों को सरकार द्वारा बनाए इस नये नियम को पालन करना होगा।
बाइक सवारों के लिए सरकार ने बनाया ये नियम
केंद्र सरकार के नये नियमों (Two wheelers new rules) के अंतर्गत बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में न फंसे। और सबारी सुरक्षित रहे। राजमार्ग मंत्रालय ने आपकी सुरक्षा को देखते हुए कुछ नये नियम लागू किए हैं।
आपको बता दें कि, राजमार्ग मंत्रालय के नियमो में, अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। जिससे बाइक ड्राइवर ब्रेक लगाये तो हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी को बचा लें। हालांकि अभी तक बाइक में सुविधा नहीं होती है। साथ ही पीछे बैठन वालों के लिए दोनों तरफ पायदान भी जरुरी है।
सरकार ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, ऊंचाई 500 मिमी और चौड़ाई 510 मिली से अधिक नहीं होनी चाहिएं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और केवल ड्राइवर को ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही सरकार ने बाइक के टायरों को लेकर भी नया नियम लागू किया है। जिसमें 3.5 टन वाले वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी सुझाव दिया है।
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