New Delhi: किसान संगठन (Kisan Andolan) 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाल कर ही रहेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में एंट्री करने का मतलब ये मामला कानून और व्यवस्था का हो जाएगा, इस समाधाम को पुलिस खुद निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगी। लेकिन ट्रैक्टर रैली (Kisan Andolan) को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है।
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बता दें सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने प्रशासन से कहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कोर्ट नहीं तय करेगा। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहना है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली अवैध होगी और इस दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के प्रवेश की संभावना है।
Hearing in the application filed by Delhi Police seeking a direction to put an injunction on the proposed tractor rally on Republic Day: Supreme Court says that they will hear the matter day after tomorrow. pic.twitter.com/zwy804KXfd
— ANI (@ANI) January 18, 2021
भगवान भी नहीं रोक सकता- किसान
किसानों ने ट्रैक्टर मार्च को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है। सुनवाई (Farmers Bill 2020) से पहले किसान संगठन ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च को तो भगवान भी नहीं रोक सकता। 26 जनवरी को हम दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले को डील करने के लिए आपके पास पूरी अथॉरिटी है। हम यह नहीं कह रहे कि आपको क्या करना चाहिए। हम 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे।
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दरअसल, सोमवार जब सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन (Kisan Andolan) को लेकर सुनवाई की गई थी। उस समय मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल किया था कि वो खुद कृषि कानूनों पर रोक लगा दे, जब मामला नहीं संभला तो कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक समिति बना दी। जिसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया था। किसान संगठनों का कहना था कि समिति के सभी सदस्य सरकार के समर्थक हैं।
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