ट्रेन में सफर के दौरान न करें ये गलती नहीं तो होगी 3 साल की सजा और लगेगा जुर्माना

अगर आप रेल से सफर करते है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ने यात्रियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

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Indian Railways Alert
अगर आप रेल से सफर करते है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ने यात्रियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

अगर आप रेल से सफर करते है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ने यात्रियों के लिए नोटिफिकेशन जारी Indian Railways Alert किया है। रेलवे ने ये सख्ती यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिखाई है

ट्वीट कर कही ये बात

रेलवे Indian Railways Alert ने ट्वीट कर कही ये बात ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री आग वाली सामाग्री न लेकर चले। क्योंकि ये कानूनी अपराध है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

किन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध

यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी चीज अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती की है।

स्मोकिंग करना है अपराध

अगर आप रेलवे परिसर में या फिर किसी ट्रेन में स्मोकिंग करते पाए जाते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट और बीड़ी पीना अपराध है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग छिपकर रेलवे परिसर में बीड़ी और सिगरेट पीते हैं। 

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