Vehicles का ट्रांसफर होगा आसान, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कितनी देनी होगी फीस ?

केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों की आसानी के लिए एक नई पहल शुरू की है। नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन होगा।

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BH Series Registration
केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों की आसानी के लिए एक नई पहल शुरू की है। नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन होगा।

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वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य लेकर जाना आसान हो जाएगा, केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों की आसानी के लिए एक नई पहल शुरू की है। नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन (BH Series Registration) मार्क शुरू किया है। आपको बता दें भारत सीरीज के नाम से इस रजिस्ट्रेशन मार्क में वाहनों का ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा, जो नौकरी और काम के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते है या जाते है। (BH Vehicle Series) के लागू होने के बाद इन लोगों को अपने वाहन के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं करना होगा।

किस Vehicle पर कितना टैक्स

अगर कोई व्यक्ति भारत सीरीज (BH Series Registration) में अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे 10 लाख रुपये से कम के वाहन पर मोटर व्हीकल टैक्स 8 फीसदी देना होगा। अगर वाहन की कीमत 10-20 लाख रुपये के बीच है तो BH series में रजिस्ट्रेशन कराने पर मोटर व्हीकल टैक्स 10 फीसदी देना होगा। कार की कीमत ₹20 लाख से ज्यादा है तो उस व्यक्ति को मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में 12 फीसदी टैक्स देना होगा।

कैसे होगा BH रजिस्ट्रेशन

BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY रखा गया है, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स AA to ZZ तक से होगा। 

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