केंद्र की नई कोविड-19 गाइडलाइंस लागू, जानें कहां मिलेगी छूट और कहां लगेगी पाबंदी

आज से केंद्र सरकार ने कोरोना की गाइडलाइंस लागू कर दी हैं। कुछ जगाहों पर कोरोना वायरस की वजह से हाल बेहाल है।

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Covid 19 Guidelines
आज से केंद्र सरकार ने कोरोना की गाइडलाइंस लागू कर दी हैं। कुछ जगाहों पर कोरोना वायरस की वजह से हाल बेहाल है।

New Delhi: 1 दिसंबर यानी आज से केंद्र सरकार ने कोरोना की गाइडलाइंस लागू (Covid 19 Guidelines) कर दी हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार, कुछ जगाहों पर कोरोना वायरस की वजह से हाल बेहाल है, इसी के चलते राज्यों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने नए गाइडलांइस का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर के लिए ‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जाएगी और पता लगाकर उन्हें क्वांरटाइन में भेजा जाएगा। संक्रमण के मामलों में 14 दिनों तक नजर रखनी होगी और मरीजों के संपर्क में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों का 72 घंटे में पता लगाना होगा। जानते है आखिर क्या करना होगा और क्या (Covid 19 Guidelines) नहीं। 

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क्या हैं नई गाइडलाइंस-

  • कोरोना मरीजों को देखने के बाद तुरंत घर पर आइसोलेट करने और उनकी चिकित्सकीय देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।
  • बाजारों, हाट और सार्वजनिक जगाहों पर उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा।
  • केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की पाबंदी भी लगाया जा सकता है।

किन बातों की मिली मंजूरी-

  • कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को सशर्त अनुमति के अलावा सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
  • सिनेमा हॉल और थिएटरों को बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है।
  • सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में एक हॉल में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ 200 लोगों तक की अनुमति मिल जाएगी।

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कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती-

  • कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी और इसके दायरे में लोगों का आने जाने पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
  • आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामान और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने को मंजूरी होगी।
  • संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य टीम घर-घर का सर्वे करेंगी।
  • संक्रमित लोगों की निगरानी की जाएगी और उनके संपर्क में आए लोगों की सूची बनाने का इंतजाम किया जाएगा।

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