कोरोना का कहर, इन शहरों में लगा रात्रि कर्फ्यू

मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली और नोएडा में भी कुछ जगाहों पर लॉकडाउन हो सकता है।

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Corona Alert 2020
मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली और नोएडा में भी कुछ जगाहों पर लॉकडाउन हो सकता है।

New Delhi: कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण (Corona Alert 2020) को देखते हुए कई राज्यों में सरकारों का हाल बेहाल है। इसी के चलते कई शहरों में फिर से सख्य नियम लागू करने की तैयारियां शुरु हो गई है। बता दें मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही दिल्ली और नोएडा में भी कुछ जगाहों पर लॉकडाउन लगाया (Corona Alert 2020) जा सकता है। 

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मध्यप्रदेश के इंदौर में 21 नवंबर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया (Corona Alert 2020) गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और फैक्टरी कर्मचारियों को ही इससे छूट दी गई है।इंदौर में कल कोरोना वायरस के 546 मामले सामने आए थे जिससे जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 37,661 पहुंच गई है। 

गुजरात के कई शहरों में भी सख्त (Corona Alert 2020) नियम लागू किए गए हैं। राजकोट और सूरत में 21 नवंबर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस के कुल 1,515 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा  1,95,917 पहुंच गया है। इनमें से सक्रिय केस 13,285 हैं।

तो वहीं, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण (CoronaVirus) के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसले किए गए। बैठक में सर्दी और त्योहारी सीजन की वजह से संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने को लेकर विचार किया गया है। 

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बैठक में यह निर्णय किया गया कि संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा के नगरीय क्षेत्र में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम सात बजे तक ही खुले रहेंगे। इन आठ जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। वहीं मास्क नहीं पहनने पर लगाया जाने वाला जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर अब 500 (CoronaVirus) रुपये कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों समेत जरुरी सेवाओं से संबंधित लोगों और बस, ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट दी जाएगी। 

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