New Delhi: दूरसंचार विभाग ने कॉलिंग के एक बड़े नियम को बदलने का निर्णय लिया है। DoT ने लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए जीरो लगाना अनिवार्य कर दिया है। देशभर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर (Telecom Companies) कॉल करने के लिए ग्राहकों को एक जनवरी से नंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा।
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दूरसंचार विभाग ने ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। दरअसल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’ (0) लगाने की सिफारिश की थी। इससे दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी।
बता दें कि 20 नवंबर दूरसंचार विभाग ने एक सर्कुलर में बताया था कि ट्राई की सिफारिशों को मान लिया गया है जिसमें कहा गया है कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल (Zero Dialling is Mandatory) करने के तरीके में बदलाव किया जाए। नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल करना होगा।
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दूरसंचार विभाग (Telecom Companies) का कहना है कि कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को कॉल से पहले शून्य डायल करने की सुविधा देनी होगी। यह सुविधा अभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है। सर्कुलर में कहा गया कि फिक्स्ड लाइन स्विच में उपयुक्त ऐलान किया जाए जिससे फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर्स को सभी फिक्स्ड से मोबाइल कॉल के लिए आगे 0 डायल करने की जरूरत के बारे में बताया जाए।
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