New Delhi: मोदी सरकार ने बाइक सवारों के लिए कई नियमों में बदलाव किए है। लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बाइक चलाने वालों की सेफ्टी के लिए कुछ नए नियम लागू भी किए है। सरकार ने सिर्फ बाइक (New Guidelines For Bike) चालक के लिए नहीं बल्कि पीछे बैठने वाले और सामान रखने को लेकर भी नियम बनाए है। जिनका सभी को पालन करना होगा।
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इन चीजों में बदले गए नियम
1. ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड लगाना अनिवार्य होगा।
2. बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी निर्देश जारी।
3. टायर को लेकर भी गाइडलाइन जारी।
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बाइक परिचालन की नई गाइडलाइन
1. पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड लगाना जरूरी होगा। इससे पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सेफ्टी बनी रहेगी।
2. बाइक के दोनों तरफ (New Guidelines For Bike) पीछे बैठने वाले कि लिए पायदान होना अनिवार्य कर दिया गया है।
3. पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में ना फसे, इसलिए पिछले पहिए के बाएं हिस्से को सुरक्षित तरीके से कवर रखना होगा।
4. अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है।
5.टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत हवा के प्रेशर का पता लगाया जा सकता है।
6. बाइक में 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक कंटेनर नहीं लगाना होगा।
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