क्रूज शिप ड्रग केस मामले (Cruise Ship Drug Case) में एक सत्र न्यायालय ने अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) की एसआईटी (SIT) को 60 दिनों का समय दिया है।
NCB की SIT को आज यानी 31 मार्च को मामले में चार्जशीट दाखिल करनी थी।
लेकिन पिछले दिनों NCB ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 3 महीनों का अतिरिक्त समय मांगा था। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन की बजाय 2 महीनों का अतिरिक्त समय NCB को दिया।
पिछले साल 2-3 अक्तूबर की रात NCB ने ड्रग केस (Cruise Ship Drug Case) में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को गिरफ्तार किया था। आर्यन के साथ उनके दोस्त अरबाज सेठ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को भी गिरफ्तार किया था। फिर 3 हफ्ते बाद आर्यन को जमानत मिली।
एनसीबी ने आर्यन ख़ान, अरबाज़ मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा सहित आठ लोगों को क्रूज़ (Cruise Ship Drug Case) से गिरफ़्तार किया था। आर्यन ख़ान और अन्य अभियुक्तों पर एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) की धारा 8 (सी) के साथ 20 बी (खरीद), 27 (खपत), 28 (अपराध करने का प्रयास), 29 (उकसाना और साज़िश) और 35 (दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अनुमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।