CM YOGI: CM के नाम से ‘योगी’ हटाने की याचिका हुई खारिज, कोर्ट ने याची पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

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CM YOGI NEWS : बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भगवा झंडा बुलंद कर, उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपना दमखम दिखाने वाले सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहबाद हाई कोर्ट में एक अजीब याचिका दायर की गई।

दरअसल, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपने नाम के आगे से ‘योगी’ हटाने की मांग के तहत इलाहबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसको लेकर कोर्ट ने फ़ासिला सुना दिया है।

याचिका में क्या कहा गया ?

याचिका में कहा गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कई नाम लिखे जाते हैं. कई नामों के कारण प्रदेश की करोड़ों की जनता के बीच संशय बना रहता है कि आखिर मुख्यमंत्री का सही नाम क्या है.

इसके अलावा याचिका में कहा गया था कि चुनाव में नामांकन के समय आदित्यनाथ पुत्र अवैद्यनाथ लिखा गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी के ट्विटर हैंडल पर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज लिखा है. याचिका में कहा गया कि कहीं अजय सिंह बिष्ट तो कहीं आदित्यनाथ योगी लिखा गया है.

इस प्रकार कई नामों की वजह से लोगों के बीच संशय रहता है.याचिका के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने 2004, 2009, 2014 के चुनाव में आदित्यनाथ के नाम से शपथ ली। उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे योगी जोड़ दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने दिया फैसला 

याचिका के संबंध में आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने गोरखपुर जिले से नामह नामक व्यक्ति की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है.

याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट सरकार को सही नाम ही लिखने का निर्देश जारी करें. वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि जनहित याचिका में दम नहीं है. आदित्यनाथ को प्राइवेट कैपेसिटी से पक्षकार बनाया गया है. इस कारण किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने नाम के साथ योगी शब्द का प्रयोग करने से रोकने की मांग को लेकर दाखिल याचिका एक लाख रुपये हर्जाने के साथ खारिज कर दी है। कोर्ट ने याची को हर्जाने की राशि छह सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया है।

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